
वायु प्रदूषण: दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐप आधारित टैक्सियों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐप आधारित टैक्सियों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
सरकार के आदेश के मुताबिक, केवल दिल्ली के पंजीकरण वाली कैब और टैक्सियों को ही शहर के भीतर चलने की इजाजत होगी।
प्रतिबंध कब से लागू होगा, इस संबंध में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली परिवहन विभाग इसको लेकर अलग से आदेश जारी करेगा।
सख्ती
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने उठाया कदम
दिल्ली में वायु प्रदूषण की 'खतरनाक' स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले दिल्ली सरकार समेत अन्य राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन व्यवस्था को महज दिखावा करार देते हुए इसे अवैज्ञानिक बताया था। कोर्ट ने कहा, "आप (दिल्ली सरकार) पहले भी ऑड-ईवन योजना ला चुके हैं, क्या ये सफल हुई? यह सब सिर्फ दिखावे के लिए है।"
प्रदूषण
दिल्ली में अभी भी प्रवेश कर रहे थे प्रतिबंधित वाहन
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को कहा था कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू होने के बाद भी प्रदूषण फैलाने वाले वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि डीजल वाहनों के साथ भारी माल वाहकों का भी दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित है। उन्होंने अधिकारियों को सीमाओं पर उचित जांच के निर्देश दिए।
बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।