सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को तलब किया
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में हत्याओं को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को समन जारी कर 5 अगस्त को तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद बुधवार को आदेश जारी किया। CBI ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोपपत्र दाखिल किया था।
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद पुल बंगश में 3 लोगों की हत्या करके एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। CBI ने कोर्ट में दायर आरोपपत्र में कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारे में आग लगा दी और ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी।
3 धाराओं के तहत लगाए गए हैं आरोप
CBI ने बताया कि टाइटलर के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए वर्ष 2000 में नानावटी आयोग का गठन हुआ था। आयोग ने 2005 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी।