दिल्ली: शराब नीति मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
क्या है खबर?
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में कोर्ट से जमानत नहीं मिली।
यहां की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब AAP नेता को जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें, पिछले सप्ताह CBI ने आबकारी मामले का विवरण और बयान कोर्ट में पेश किए थे।
फैसला
सिसोदिया ने किया था गिरफ्तारी का विरोध
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अपने स्वास्थ्य और पत्नी की देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था।
वहीं जांच एजेंसी ने उनकी जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वह सूबतों को नष्ट करने के साथ ही जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया।