शरजील और खालिद की जमानत पर फैसला टला, UAPA मामले में और लंबा इंतजार
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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर अपना फैसला अभी टाल दिया है। दोनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जेल में रखा गया है। उनका कहना है कि बिना सुनवाई के इतने लंबे समय तक जेल में बंद रहना उनके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है।
खालिद और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया
खालिद ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि UAPA जैसे कड़े कानूनों में भी जमानत एक नियम है। उनका कहना था कि पिछली बार जब उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी, उसके बाद इस टिप्पणी से अब हालात बदल गए हैं। वहीं, शरजील ने इस बात पर जोर दिया कि वह 6 साल से भी ज्यादा समय (जुलाई 2026 तक लगभग 6 साल 5 महीने) से जेल में बंद हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं।