जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू के खिलाफ अभियोजन मंजूरी हासिल करने में देरी, सुनवाई टली
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई 8 अगस्त तक टाल दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की दलीलों पर यह निर्णय लिया। CBI ने कोर्ट को बताया कि मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और कुछ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी हासिल करने में एक महीने का समय लगेगा। मामले में जांच एजेंसी ने हाल ही में आरोपपत्र दायर किया है।
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, CBI ने 3 जुलाई को कोर्ट में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव ने डी ग्रुप की भर्ती में उम्मीदवारों से नौकरी के बदले जमीन ली थी। CBI ने 18 मई, 2022 को मामले में 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।