
दिल्ली BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट में क्या बोलीं?
क्या है खबर?
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में अपनी BMW कार से वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह (54) की बाइक को टक्कर मारने की आरोपी गगनप्रीत कौर (38) की जमानत याचिका ठुकरा दी गई है। कोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल को जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने याचिका को नामंजूर करते हुए जमानत पर सुनवाई शनिवार 20 सितंबर के लिए टाल दी है।
सुनवाई
कोर्ट में आरोपी ने दिया अजीबोगरीब तर्क
आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वरिष्ठ अधिकारी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में हर साल 5,000 से अधिक सड़क हादसे होते हैं। आरोपी कौर की ओर से उनके वकील ने दोपहिया वाहन से टकराने वाली दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस और वहां से गुजर रही एंबुलेंस को भी आरोपी बनाने की मांग की है। बता दें, पटियाला कोर्ट ने कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
हादसा
क्या है मामला?
रविवार को नवजोत सिंह (52) और अपनी पत्नी संगीता (50) के साथ बाइक से बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। उसी दौरान धौला कुआं के पास तेज रफ्तार BMW कार लेकर आए गुरुग्राम निवासी गगनप्रीत और उनके पति परीक्षित ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में नवजोत-संगीता गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार दंपति नवजोत को 19 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई।