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दिल्ली में वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचा, GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू
दिल्ली में GRAP के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू (फाइल तस्वीर)

दिल्ली में वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचा, GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
10:55 am

क्या है खबर?

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 9 बजे 425 पर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इससे पता चलता है कि दिल्ली की हवा खतरनाक है। AQI 401 से 450 के बीच होने पर GRAP-3 लागू होता है।

प्रदूषण

एक दिन पहले था AQI 362

दिल्ली का औसत AQI एक दिन पहले 10 नवंबर को 362 था, जिसमें मंगलवार को तीव्र वृद्धि दिखी और यह 425 तक पहुंच गया। वायु प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बताई जा रही हैं। अभी दिल्ली में GRAP के तहत दूसरे चरण की पाबंदियां लागू थीं। बता दें कि AQI 0-50 को 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 200-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।

पाबंदियां

ये होंगी पाबंदियां?

GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी। स्कूलों में कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।