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    पीड़िता से माफी मांगने का आदेश दे कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपियों को दी जमानत

    पीड़िता से माफी मांगने का आदेश दे कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपियों को दी जमानत

    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 04, 2019
    08:40 pm

    क्या है खबर?

    बिहार की दरभंगा कोर्ट ने एक हैरान करने वाला फैसला देते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के तीन आरोपियों को पीड़िता से 15 दिनों तक लगातार माफी मांगने का आदेश देते हुए जमानत दे दी है।

    विशेष जज संजय अग्रवाल ने आरोपियों को 17 दिसंबर तक 10,000 के मुचलके पर जमानत दी है।

    कोर्ट ने छेड़छाड़ के इन आरोपियों को कमतौल के राम सिनगरी कन्या हाई स्कूल और जेएम हाई स्कूल में सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है।

    आदेश

    पीड़िता के स्कूल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश

    कोर्ट ने कन्या हाई स्कूल के प्रिंसिपल को तीनों आरोपियों द्वारा की गई सामुदायिक सेवा पर नजर रखने के कहा है।

    तीनों आरोपी एक स्कूल में सात दिन और दूसरे स्कूल में आठ दिनों के लिए सामुदायिक सेवा करेंगे। इनमें से एक स्कूल में पीड़िता पढ़ती है।

    आरोपियों की पहचान हशमत खान, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अफजल के रूप में हुई है। आरोपियों को रोजाना कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं।

    मामला

    क्या है छेड़छाड़ का मामला?

    नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला 17 नवंबर का है। कमातौल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अथियारी गांव में तीनों आरोपी छेड़छाड़ की नीयत से कोचिंग जा रही पीड़िता को बाग में ले गए।

    यह देखकर पीड़िता की दोस्त ने हल्ला मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया। लोगों को अपनी ओर आता देख तीनों आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए।

    इस घटना को मुश्किल 15 दिन हुए हैं और आरोपी जमानत पर बाहर आ गए।

    बढ़ते रेप

    थम नहीं रही हैं देश में रेप की घटनाएं

    दरभंगा कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में और भी हैरान करने वाला है, जब पिछले कुछ दिनों में देश में रेप की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।

    लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड का मामला संसद में भी गूंजा था।

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के आदेश दिए हैं।

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