
कुणाल कामरा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
क्या है खबर?
कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि कुणाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन उनका बयान दर्ज करना होगा।
हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता है, तब तक कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस को कोर्ट की फटकार भी लगी।
दलील
कोर्ट में क्या-क्या दलील पेश की गई?
कामरा के वकीलों ने दलील दी कि अनुच्छेद 19-A के अनुसार, यह मामला एक हास्य अभिनेता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और कोई अपराध नहीं है। वकीलों ने कहा कि मशीनरी का उपयोग करके डराने और दबाने का प्रयास किया गया है।
वहीं, राज्य सरकार के वकील ने कहा, "कुणाल कामरा शिक्षित हैं और उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को 'देशद्रोही' कहा। यह सिर्फ हास्य नहीं है, बल्कि किसी को निशाना बनाना है।"
मामला
क्या है मामला?
कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें 'गद्दार' बताया था।
इसके बाद शिवसैनिकों ने होटल-स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी और पुलिस ने कामरा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसी के खिलाफ कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 12 शिवसैनिक उसी दिन कोर्ट से छूट गए थे। कामरा ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था।