
एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के मामले में गिरफ्तारी से बचे कुणाल कामरा, जमानत मिली
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहने के बाद मुश्किलों से घिरे कुणाल कामरा को राहत मिली है। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि कामरा ने कोर्ट को बताया कि वह संरक्षण के लिए महाराष्ट्र कोर्ट जाने में असमर्थ है। कामरा को कोर्ट ने 7 अप्रैल तक राहत दी ताकि उनके वकीलों को महाराष्ट्र कोर्ट पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
सुनवाई
कामरा ने कोर्ट में क्या दी दलील?
कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के पास 500 से अधिक धमकी भरे कॉल आये हैं। वकील ने बताया कि शिवसेना नेताओं ने कामरा को "अपने स्टाइल में सबक सिखाने की बात" कही है, सभी जानते हैं कि शिवसेना का क्या स्टाइल है। उन्होंने कहा कि स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वालों को भी जमानत मिल चुकी है और उनपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कामरा ने दलील दी कि वे तमिलनाडु में रहते हैं।
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हिरासत में पूछताछ के मामला नहीं-कोर्ट
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामला हिरासत में पूछताछ के हकदार नहीं है। उसने कहा कि कामरा राहत के लिए महाराष्ट्र कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां की पार्टी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से उनको धमकियां मिल रही है। कामरा ने कोर्ट से कहा है कि वे 2021 में मुंबई से तमिलनाडु आ गए थे और यहां से सामान्य निवासी हैं। कामरा को मुंबई पुलिस ने 2 समन भेजे हैं।