कोयला आवंटन में अनियमितता के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद को 4 साल की सजा
छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता के मामले में बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल जेल और 15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यूज 18 के मुताबिक, कोर्ट ने JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल जेल और 15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में 2 अन्य अधिकारियों को भी सजा मिल चुकी है।
CBI ने अधिकतम सजा की मांग की थी
महीने की शुरुआत में विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 B (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। एजेंसी का दावा था कि दर्डा और उनके बेटे ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
क्या है मामला?
HT के मुताबिक, CBI ने बताया कि कोयला ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में 13वीं सजा सुनिश्चित की गई। बता दें कि 2012 में सामने आए इस घोटाले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को हिला दिया था। आरोप था कि JLD लिमिटेड ने पात्रता शर्तों को गलत तरीके से पेश कर छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक हासिल किया था। पूर्व सांसद दर्डा पर आरोप था कि उन्होंने JLD को ठेका दिलाने के लिए गलत तथ्य पेश किए।