चेन्नई मेट्रो में शोर मचाने पर देना होगा 2,500 रुपये का जुर्माना
चेन्नई मेट्रो में शांति बनाए रखने के लिए अब और सख्ती बरती जाएगी। अगर कोई यात्री बिना हेडफोन के संगीत चलाता है या वीडियो देखता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नया नियम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के बाद लागू किया गया है। इस नई नीति में सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि तेज आवाज में बात करना और फोन पर स्पीकर मोड का इस्तेमाल करना भी शामिल है।
CMRL चला रही शिष्टाचार अभियान
चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने हाल ही में यात्रियों को बेहतर यात्रा आदतों के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को याद दिलाया गया कि पहले बाहर निकलने वाले यात्रियों को जगह दें, दरवाजों के सामने भीड़ न लगाएं, एस्केलेटर पर बाईं ओर खड़े हों और पीली रेखा के पीछे ही रहें। अब मेट्रो अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या उसे मेट्रो परिसर से बाहर निकालने का अधिकार होगा।