शराब नीति मामला: CBI ने कोर्ट को बताया, मनीष सिसोदिया ने कारोबार में गुटबाजी को बढ़ाया
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के आरोपपत्र पर सुनवाई की। इस दौरान CBI ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब कारोबार में गुटबाजी को बढ़ावा देने वाला बताया। इंडिया टुडे के मुताबिक, CBI ने बताया कि सिसोदिया मंत्रियों के समूह (GoM) की उस रिपोर्ट के मुख्य सूत्रधार थे, जिसने शराब कारोबार में गुटबाजी को हवा दी। उसने सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का आरोपपत्र दाखिल किया है।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपपत्र में शामिल सिसोदिया के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला 27 मई को सुनाया जाएगा। बता दें कि सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनको 9 मार्च को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। CBI ने आरोपपत्र 25 अप्रैल को कोर्ट में दाखिल किया था।