कलकत्ता हाई कोर्ट की चेतावनी, जिन सीटों पर हिंसा हुई, वहां चुनाव की अनुमति नहीं देंगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में राम नवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई।
इंडिया टुडे के मुताबिक, उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उन सीटों पर लोकसभा चुनाव की अनुमति नहीं देगा, जहां हिंसा हुई है।
कोर्ट ने कहा कि अगर लोग शांति और सद्भाव में नहीं रह सकते तो चुनाव आयोग उन जिलों में लोकसभा चुनाव नहीं करा सकता, यही एकमात्र तरीका है।
सुनवाई
कोर्ट ने आगे क्या कहा?
कोर्ट ने 17 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में राम नवमी के मौके पर हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आचार संहिता लागू होने के बाद भी 2 समूह आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो वे किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के लायक नहीं।
कोर्ट ने कहा कि बंगाल में चुनाव 4 और 13 मई को है, लेकिन यहां चुनाव नहीं कराने चाहिए। कोर्ट ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
घटना
क्या है राम नवमी पर हिंसा का मामला?
पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर 2 जगह पर हिंसा हुई थी। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा शहर में शोभायात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदायों के बीच संघर्ष हुआ।
यहां विस्फोट भी हुआ, जिसमें एक महिला की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा मेदिनीपुर के इगरा में भी 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 18 लोगों के घायल होने की खबर है।