कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ हावड़ा में रामनवमी जुलूस की अनुमति दी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को शर्तों के साथ अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की पीठ ने जुलूस में शामिल लोगों की संख्या सीमित करके 200 कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की संख्या 200 से अधिक होती है तो फिर आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार के जुलूस पर आपत्ति जताने पर आश्चर्य जताया कि राज्य पुलिस इतना भी नहीं कर सकती।
केंद्रीय बलों से मदद ले सकती है पुलिस- कोर्ट
लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार जुलूस को नियंत्रित नहीं कर सकती और पर्याप्त बल नहीं तो राज्य को केंद्रीय बलों से मदद लेनी होगी। बता दें कि पिछले साल रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, जिसका एक मामला कोर्ट के पास है। हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जांच कर रही है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने जुलूस का मार्ग बदलने का अनुरोध किया था।
रामनवमी को लेकर क्यों है विवाद?
पश्चिम बंगाल में 30 मार्च, 2023 को रामनवमी का जुलूस निकालने को लेकर हावड़ा के शिवपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई वाहनों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद हुगली जिले के रिशरा और उत्तर दिनाजपुर जिले के दलखोला में भी हिंसक झड़पों की सूचना मिली। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल करीब 116 लोगों को हिरासत में लिया था।