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विमान हाइजैक की अफवाह फैलाने के लिए कारोबारी को उम्रकैद, लगा 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

विमान हाइजैक की अफवाह फैलाने के लिए कारोबारी को उम्रकैद, लगा 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

Jun 11, 2019
05:50 pm

क्या है खबर?

फ्लाइट में विमान हाइजैक की अफवाह फैलाने के लिए एक कारोबारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद की विशेष NIA कोर्ट ने उसे मुबंई-दिल्ली की फ्लाइट में हाइजैक की धमकी वाला पत्र रखने का दोषी पाया। कारोबारी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है, जब एक व्यक्ति को एंटी-हाइजैक कानून, 2016 (संशोधित) के तहत सजा सुनाई गई है।

मामला

2017 का है मामला

30 अक्टूबर, 2017 में मुंबई से दिल्ली आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक पत्र मिला था, जिसमें विमान में अपहरणकर्ताओं और विस्फोटकों के होने की चेतावनी दी गई थी। ये पत्र बिरजू किशोर सल्ला नामक कारोबारी ने विमान में रखा था। 23 जनवरी को दायर चार्जशीट के अनुसार, बिरजू ने सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से किया और इसकी तैयारी उसके ऑफिस के CCTV कैमरे में कैद हो गई।

धमकी

'लैंडिंग की तो सुनोगे लोगों के मरने की आवाज'

पत्र में बिरजू ने लिखा था, "फ्लाइट नंबर 9W अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है और विमान को जमीन पर नहीं उतरने दिया जाएगा और सीधे PoK ले जाया जाएगा। अगर तुमने लैंडिंग गियर लगाया तो लोगों के मरने की आवाज सुनोगे। इसे मजाक के तौर पर मत लेना।" पत्र को अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा गया था। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से अंग्रेजी का उर्दू में अनुवाद किया गया था।

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आपातकालीन लैंडिंग

115 यात्रियों के साथ विमान को करनी पड़ी थी आपातकालीन लैंडिंग

बिरजू ने घटना वाले दिन ही सुबह मुंबई स्थित अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर धमकी भरे पत्र का टाइप किया था और ऑफिस के प्रिंटर से इसकी एक कॉपी निकाली। इसके बाद उसने टिश्यू पेपर बॉक्स में रखकर विमान के टॉयलेट में छोड़ गिया। पत्र मिलने के बाद विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। विमान में उस समय 115 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य थे।

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आर्थिक जुर्माना

जुर्माने में से चालक दल के सदस्यों को मिलेगा हर्जाना

अब बिरजू को मामले में सजा सुनाई गई है। उस पर जो 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, उसमें से 1-1 लाख रुपये फ्लाइट के पायलट और सह-पायलट को देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा फ्लाइट की 2 एयर होस्टेस को भी 50-50 हजार रुपये देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वहीं, बाकी बचे चालक दल के सदस्यों को 25-25 हजार रुपये देने को कहा गया है।

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