
शराब नीति मामला: BRS विधायक के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
क्या है खबर?
दिल्ली के शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उनको अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। कोर्ट ने उसे स्वीकार लिया है।
सुनवाई
क्या कहा कोर्ट ने?
हिंदुस्तान के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अंतरिम जमानत का यह सही समय नहीं है, प्रथमदृष्टया कविता ने मामले में भागीदारी निभाते हुए साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है।
कोर्ट ने कहा कि कविता को राहत नहीं दी जा सकती है, कविता एक शिक्षित और सामाजिक रूप से मजबूत महिला हैं।
बता दें कि कविता ने 16 वर्षीय बच्चे की परीक्षाओं को आधार बताते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज किया।
आरोप
कविता पर क्या है आरोप?
ED का आरोप है कि कविता शराब व्यापारियों के उस 'दक्षिण समूह' से जुड़ी हुई हैं, जिसने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत लाभ के एवज में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
ED ने दावा किया कि इस बात के साक्ष्य हैं कि कविता ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और AAP को रिश्वत देकर शराब कंपनी इंडोस्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।