मुंबई: होर्डिंग गिरने से हुई मौत के मामले में विज्ञापन कंपनी के मालिक की याचिका खारिज
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विशालकाय होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार विज्ञापन कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिंडे की उस याचिका खारिज को कर दिया, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की थी और FIR रद्द करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी में कोई कानूनी कमी नहीं मिली।
सुनवाई
भिंडे ने याचिका में घटना को "ईश्वरीय कृत्य" बताया था
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भिंडे ने अपनी याचिका में 13 मई की घटना को ईश्वरीय कृत्य बताते हुए राहत मांगी थी।
भिंडे ने कहा कि उनको 16 मई को उदयपुर में पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी 17 मई की दिखाई है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को अवैध बताने का आधार सिर्फ झूठ है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी कमी नहीं दिख रही, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
घटना
क्या है होर्डिंग गिरने का मामला?
घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे विशालकाय 17,040 वर्ग फुट का अवैध होर्डिंग लगा था, जो 13 मई को तेज हवा चलने से गिर गया।
इस दौरान मौके पर खड़े करीब 16 लोगों की होर्डिंग के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
घटना के बाद से भिंडे फरार था, जिसे 16 मई को राजस्थान में पकड़ा गया।