NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / मां-बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा- बॉम्बे हाई कोर्ट
    देश

    मां-बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा- बॉम्बे हाई कोर्ट

    मां-बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा- बॉम्बे हाई कोर्ट
    लेखन प्रमोद कुमार
    Mar 19, 2022, 02:28 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मां-बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा- बॉम्बे हाई कोर्ट
    मां-बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा- बॉम्बे हाई कोर्ट

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति से कहा कि जब तक उसके मां-बाप जिंदा है, वह उनकी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस गौतम पटेल और माधव जामदार की बेंच ने कहा, "आपके पिता जिंदा हैं। आपकी मां जिंदा हैं। आपका उनकी संपत्ति पर कोई हक नहीं है। वो चाहें तो इसे बेच सकते हैं। इसके लिए उनको आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है।"

    क्या था मामला?

    याचिकाकर्ता ने अपनी दो शादीशुदा बहनों और मां के साथ याचिका दायर की थी। इसमें उसने मांग कि उसकी मां को पिता का विधिक सरंक्षक नियुक्त किया। उसने बताया कि उसके पिता डिमेंशिया से ग्रसित है और बीमारी के कारण उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लगातार लेटे रहने की वजह से उनकी पीठ पर घाव हो गए हैं। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं रहती और वो पढ़, लिख, बोल या समझ नहीं पा रहे हैं।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जताई नाराजगी

    याचिकाकर्ता अपने माता-पिता से अलग रहता है, लेकिन उसने खुद को पिता का वास्तविक अभिभावक बताया है। उसने कहा कि वह कई सालों से अपने पिता की देखभाल कर रहा है। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क पर नाराजगी जताई कि बेटा विधिक संरक्षक बनना चाहता है, लेकिन वह अपने पिता को कभी अस्पताल लेकर नहीं गया और न ही उसने कभी अस्पताल के बिल भरे। कोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ता से कई सवाल किए।

    16 मार्च को आया था फैसला

    16 मार्च को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मां ने पिता के सारे मेडिकल बिल चुकाए हैं। बेटे की तरफ से एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं पेश किया गया है, जिससे पता चला कि वह अपने पिता की परवाह करता है।

    "सिर्फ बेटा-बेटी होने से संपत्ति पर अधिकार नहीं"

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि माता-पिता के नाम पर एक-एक फ्लैट है और उसमें उसकी शेयर होल्डिंग भी है। इस तरह फ्लैट पर उसका अधिकार बनता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक माता-पिता जिंदा है, तब तक उनकी संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ बेटा या बेटी होने से आपका मकान पर अधिकार नहीं बनता। आपने एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया, जिससे पता चले कि आप पिता की परवाह करते हैं।

    न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

    जानकारी के लिए बता दें कि माता-पिता को अपनी अर्जित संपत्ति से अपनी संतान को बेदखल करने का अधिकार है। अगर अभिभावकों ने अपनी संपत्ति बनाई है या वे किसी मकान के मालिक हैं तो अपनी संतान को घर से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दाखिल करना होता है। यदि बेटा अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता है तो वे उसे दी गई संपत्ति भी वापस ले सकते हैं।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    महाराष्ट्र
    बॉम्बे हाई कोर्ट

    महाराष्ट्र

    शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद चाहते हैं शिवसेना छोड़ना, भाजपा से नाखुश- सामना शिवसेना समाचार
    महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र सांसद सुरेश धानोरकर का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक कांग्रेस समाचार
    नितिन गडकरी को मिली धमकी के तार आतंकी संगठन से जुड़े, जांच को नागपुर पहुंची NIA नितिन गडकरी
    अमीरा शाह ने दुनियाभर में फैलाया पिता का बिजनेस, जानिए इनकी संपत्ति  मुंबई

    बॉम्बे हाई कोर्ट

    समीर वानखेड़े को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक समीर वानखेड़े
    मुंबई: 93 वर्षीय महिला को 8 दशक की कानूनी लड़ाई के बाद मिला फ्लैट का हक मुंबई
    भूषण कुमार के खिलाफ रेप की FIR रद्द करने से कोर्ट का इनकार, जानिए पूरा मामला भूषण कुमार
    'किसी का भाई...' के रिव्यू के लिए KRK ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, जानें मामला सलमान खान

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023