
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर जमानत दी
क्या है खबर?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (74) को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 महीने के लिए राहत मिली है।
लाइव लॉ के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिकित्सा आधार पर उनके द्वारा मांगी गई जमानत का विरोध किया था।
एजेंसी का कहना था कि गोयल निजी अस्पताल में इलाज को एक महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। कोर्ट ने गोयल की जमानत पर 3 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।
सुनवाई
अप्रैल में हुई थी जमानत याचिका खारिज
रिपोर्ट के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी गोयल को फरवरी में एक विशेष धनशोधन निरोधक कानून (PMLA) कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने कैंसर के इलाज के लिए उन्हें 2 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी थी। इसके बाद 10 अप्रैल कोर्ट ने उन्होंने चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद गोयल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे।
जांच
किस मामले में जेल में बंद हैं गोयल?
11 नवंबर, 2022 को केनरा बैंक ने नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरंग आनंद शेट्टी और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।
बैंक ने कहा था कि इस वजह से उसे 538 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गोयल और अन्य लोगों पर FIR दर्ज की थी।
2 सितंबर, 2023 को ED ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। गोयल पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे थे।