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बेंगलुरु: शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर महिला इंजीनियर की हत्या, पड़ोसी किशोर गिरफ्तार
बेंगलुरु में 18 साल के किशोर ने महिला की हत्या की

बेंगलुरु: शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर महिला इंजीनियर की हत्या, पड़ोसी किशोर गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र
Jan 12, 2026
10:49 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 जनवरी को हुई महिला इंजीनियर की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा है। पुलिस ने इस मामले में महिला के 18 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कोडगु जिले के विराजपेट कस्बे के निवासी कर्नल कुरई के रूप में हुई है। वह अपनी मां के साथ बेंगलुरु में रहता है। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर 3 दिन की हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है।

हत्या

क्या है मामला?

बेंगलुरु के राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट स्थित एक घर 3 जनवरी को रात साढ़े 10 बजे आग लग गई थी। सूचना के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई और कमरे की तलाशी लेने पर महिला इंजीनियर शर्मिला डीके (34) का शव बिस्तर पर जला हुआ मिला। पहले पुलिस ने माना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ, जिसमें किराए पर रहने वाली शर्मिला की मौत हो गई। वह अपनी फ्लैटमेट के साथ वहां रहती थी।

जांच

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

पुलिस ने बताया कि महिला की फ्लैटमेट ने संदिग्ध गतिविधि का शक जताते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तभी फॉरेंसिक जांच में महिला का फोन नहीं मिला, जिससे लगा कि वह आग में जल चुका था। लेकिन तकनीकी जांच में पता चला कि उसका मोबाइल एक किशोर इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने पड़ोसी किशोर कुरई को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया।

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हत्या

कैसे की हत्या?

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता था। उसे पता था कि महिला की दोस्त 14 नवंबर से अपने घर असम गई हुई है और शर्मिला कमरे में अकेली है। इसका फायदा उठाते हुए वह 3 जनवरी की रात 9 बजे खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा और महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मांग की। महिला के मना करने पर आरोपी ने उसका मुंह कसकर पकड़ लिया, जिससे वह बेहोश हो गई।

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जांच

महिला के बेहोश होने पर डरे युवक ने कमरे में आग लगाई

पुलिस ने बताया कि महिला के बेहोश होने पर किशोर डर गया। घटना को हादसे की शक्ल देने के लिए उसने दूसरे कमरे से कुछ कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सबूत इकट्ठा किए, उनमें आग लगा दी और पीड़ित का मोबाइल फोन लेकर भाग गया। पुलिस ने किशोर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 64(2) (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण बनना) और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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