तमिलनाडु: चबाने वाले तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ाया गया
क्या है खबर?
तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त ने चबाने वाले तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार हर साल प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय लेती है।
आदेश के मुताबिक, राज्य में चबाने योग्य निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध 23 मई से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था?
तमिलनाडु सरकार की 2018 की उस अधिसूचना पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया था।
हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, "आप अमृत नहीं बेच रहे हैं। इस पर स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते?"