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अब विदेश से 75,000 रुपये तक का सामान बिना टैक्स ला सकेंगे यात्री
बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव

अब विदेश से 75,000 रुपये तक का सामान बिना टैक्स ला सकेंगे यात्री

Feb 02, 2026
04:52 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बैगेज नियमों में बदलाव किया है। नए बैगेज नियम 2026 के तहत अब भारत आने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग बिना किसी कस्टम ड्यूटी के 75,000 रुपये तक का सामान ला सकेंगे। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। यह सुविधा हवाई और समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को मिलेगी, बशर्ते सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो और यात्री अपने साथ लेकर आए।

वजह

क्यों बढ़ाई गई ड्यूटी-फ्री सीमा?

केंद्र सरकार ने यह फैसला बढ़ती विदेशी यात्रा और बदलती उपभोक्ता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

आज के समय में लोग विदेश यात्रा के दौरान ज्यादा खरीदारी करते हैं। पुराने नियम मौजूदा हालात से मेल नहीं खा रहे थे। इसी वजह से बैगेज नियमों को अपडेट किया गया है।

नए नियम 2016 से लागू पुराने बैगेज नियमों की जगह लेंगे। इसमें बच्चों और शिशुओं के लिए जरूरी इस्तेमाल का सामान लाने की भी छूट दी गई है।

नियम

विदेशी पर्यटकों और ज्वेलरी के नियम

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ाई गई है।

अब वे 25,000 रुपये तक का सामान बिना शुल्क ला सकते हैं, जो पहले 15,000 रुपये था। ज्वेलरी के लिए अलग सीमा तय की गई है।

एक साल से ज्यादा विदेश में रहने वाली महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी ला सकती हैं, जबकि अन्य यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम रखी गई है।

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अन्य

क्रू मेंबर्स और गिफ्ट से जुड़े नियम

ये नए नियम इंटरनेशनल रूट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स पर भी लागू होंगे।

नौकरी खत्म होने पर वे अपना निजी सामान ड्यूटी-फ्री भारत ला सकेंगे। इसके अलावा, वे अपने परिवार या निजी इस्तेमाल के लिए छोटे गिफ्ट जैसे स्नैक्स या कॉस्मेटिक्स भी ला सकते हैं।

हालांकि, ऐसे गिफ्ट्स की कुल कीमत 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

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