बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: पुलिस ने सभी 26 आरोपियों पर लगाया MCOCA
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धाराएं लगाई हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में कथित मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और अनमोल बिश्नोई समेत 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
क्या है MCOCA?
1999 में महाराष्ट्र सरकार ने संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए MCOCA कानून लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराधों को खत्म करना है। MCOCA के तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है और पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी ज्यादा वक्त मिलता है। कानून में पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान भी कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार्य किए जाते हैं।
12 अक्टूबर को हुई थी सिद्दीकी की हत्या
सलमान खान के करीबियों में शामिल बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को गोली मार दी गई थी। सीने में गोलियां लगने के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। हमला करने वाले 3 आरोपी बाइक पर आए थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि एक फरार हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।