डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख रुपये जुर्माना भी लगा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान की मुसीबत कम नहीं हो रही। अब डूंगरपुर बस्ती मामले में रामपुर की सांसद-विधायक कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने आजम को 10 साल की सजा सुनाई और 14 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। आजम फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। जेल से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल हुए।
मामले में आजम खान के खिलाफ 12 लोगों ने 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
सजा
डूंगरपुर मामले में 4 मुकदमों पर आया फैसला
दैनिक भास्कर के मुताबिक, डूंगरपुर मामले में अब तक 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है। इनमें 2 मामले में आजम बरी हो चुके हैं, जबकि 2 में दोषी ठहराए गए हैं।
इससे जुड़े एक मुकदमे में आजम को 7 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और दूसरे मामले में 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना लगा है।
पुलिस ने आजम को जांच और बयानों के बाद आरोपी बनाया था।
विवाद
क्या है डूंगरपुर मामला?
यह मामला 2016 का है, जब रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में एक आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनाने से पहले यहां कुछ घरों को अवैध बताकर तोड़ा गया था।
मामले में काफी विवाद हुआ और गोलीबारी हुई थी। मकान के मालिकों ने 2019 में भाजपा सरकार आने के बाद थाना गंज में 12 मुकदमा दर्ज कराए थे।
पीड़ितों ने आरोप लगाया था SP की सरकार में आजम खान के इशारे पर घर गिराए गए थे।