
'ऑपरेशन सिंदूर' मामला: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को 14 दिन के लिए जेल भेजा
क्या है खबर?
हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मंगलवार को कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उन पर 'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे करने के लिए भारतीय सेना पर सवाल उठाते हुए उसे पाखंड करार देने का आरोप है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्य की शिकायत पर पुलिस ने 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
प्रोफेसर महमूदाबाद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका को भेजे जाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि अगर महिलाओं के प्रति यह बदलाव जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है तो यह भारतीय सेना का पाखंड मात्र कहलाएगा।
महमूदाबाद के इस बयान की काफी आलोचना होने पर महिला आयोग ने उनकी टिप्पणी को राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाइयों को बदनाम करने का प्रयास बताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
बचाव
महमूदाबाद ने किया था अपनी टिप्पणी का बचाव
महमूदाबाद ने आयोग को जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा, वह महिलाओं के खिलाफ नहीं था।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। महमूदाबाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया था।
उन्होंने कहा था कि नोटिस के साथ जो स्क्रीनशॉट हैं, उनसे साफ पता चलता है कि मेरी बातों को गलत समझा गया है। इस मामले में आयोग का कोई अधिकार नहीं है।
कार्रवाई
महमूदाबाद के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज है मामला
हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा), धारा 196(1) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 197(1) (देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली झूठी जानकारी प्रकाशित करना) और धारा 299 (किसी धर्म को अपमानित करना) जैसी धाराओं के तरह मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने कोर्ट से उनका 7 दिन का रिमांड और मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया।