आसाराम बापू को जोधपुर रेप मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिली, जानिए कारण
क्या है खबर?
जोधपुर में एक नाबालिक बच्ची के रेप के मामले में आध्यात्मिक गुरु आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।
आसाराम को मेडिकल आधार पर कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई है। जमानत के दौरान वे 31 मार्च तक अपना इलाज करा सकते हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को आसाराम को सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी।
शर्तें
आसाराम के साथ रहेंगे 3 सुरक्षाकर्मी, खुद उठाना होगा खर्च
हाई कोर्ट ने आसाराम को जमानत के दौरान किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही मामले से जुड़े सबूत और गवाहों से भी दूर रहना होगा।
कोर्ट ने जमानत अवधि के दौरान 3 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे आसाराम के साथ रहने का आदेश दिया है। सुरक्षाकर्मियों का खर्च आसाराम को उठाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 85 वर्षीय आध्यात्मिक बाबा को इसी तरह की कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी। आसाराम दिल के मरीज हैं।
मामला
क्या है जोधपुर रेप मामला?
जोधपुर के आश्रम में नाबालिग बच्ची से रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने 2013 में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था।
5 साल सुनवाई के बाद 25 अप्रैल, 2018 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब 12 साल बाद आसाराम जेल से बाहर आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को आसाराम को सूरत रेप मामले में राहत दी थी, लेकिन जोधपुर मामले में राहत नहीं मिली थी। इसलिए बाबा हाई कोर्ट पहुंचा था।