सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत, दुष्कर्म के मामले में मिली अंतरिम जमानत
क्या है खबर?
रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई है।
आसाराम को यह जमानत मेडिकल के आधार पर दी गई है। इससे पहले उसको 7 दिन की पैरोल दी गई थी और इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था।
आसाराम राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
शर्त
अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे आसाराम
कोर्ट ने आसाराम को शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने 85 वर्षीय आसाराम को निर्देश दिया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ न करें और रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे।
जमानत अवधि के दौरान उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों तैनात रहेंगे।
आसाराम को जोधपुर की जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। आसाराम दिल के मरीज हैं। उनको हार्ट अटैक पड़ चुका है।
जेल
2013 से जेल में बंद है आसाराम
एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने अगस्त 2013 में उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाकर उसका रेप किया।
इसके बाद आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया। मामले में 5 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद जोधपुर की POCSO कोर्ट ने 2018 में उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पिछले साल गुजरात की कोर्ट ने भी आसाराम को सूरत आश्रम में एक महिला से रेप का दोषी ठहराया था।