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    आर्यन की जमानत का आदेश सार्वजनिक, कोर्ट ने कही साजिश का सुबूत नहीं होने की बात
    अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान।

    आर्यन की जमानत का आदेश सार्वजनिक, कोर्ट ने कही साजिश का सुबूत नहीं होने की बात

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 20, 2021
    07:43 pm

    क्या है खबर?

    क्रूज ड्रग्स मामले में 26 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास कोई सुबूत ही नहीं है।

    इसका खुलासा शनिवार को सार्वजनिक हुए आर्यन खान की जमानत के आदेशों में हुआ है।

    जमानत आदेश के साथ जारी 14 पन्नों के आदेश में बॉम्बे हाई ने स्पष्ट कहा है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है।

    आदेश

    रिकॉर्ड पर नहीं है कोई भी सकारात्मक सुबूत- हाई कोर्ट

    जमानत के आदेश देने साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, 'कोर्ट के सामने यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सकारात्मक सुबूत नहीं है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए थे।'

    कोर्ट ने आगे कहा, 'अदालत इस बात के प्रति संवेदनशील है कि सुबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ पुख्ता साजिश के मामले को साबित किया जा सके।'

    स्पष्ट

    'सिर्फ साथ यात्रा करना नहीं है साजिश के आरोप का आधार'

    कोर्ट ने जमनात देने का औचित्य समझाते हुए कहा, 'सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।'

    कोर्ट ने आगे कहा, 'NCB के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के स्वीकृति बयानों पर केवल जांच के लिए गौर किया जा सकता है, लेकिन आरोप साबित करने के लिए नहीं, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।'

    ड्रग्स

    आर्यन के पास नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ- हाई कोर्ट

    आदेश में कहा गया कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला है और इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है। मर्चेंट और धमेचा के पास से अवैध मादक पदार्थ पाया गया, जिसकी मात्रा बेहद कम थी।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्या इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि वह प्रथम दृष्टया यह तय कर सके कि आवेदकों ने साजिश रची थी या नहीं।

    पृष्ठभूमि

    NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन खान को गिरफ्तार

    NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।

    NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।

    3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसे बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया था।

    जमानत

    आर्यन और उनके दोस्तों को 28 अक्टूबर को मिली थी जमानत

    मामले में लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी जमनात दे दी थी।

    उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह बचाव पक्ष की ओर से साजिश को लेकर दिए गए तर्कों से संतुष्ट नहीं है।

    उस दौरान NCB ने जमानत का भरसक विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने आर्यन के पास ड्रग्स की कम मात्रा को देखते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया था।

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