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    ड्रग्स मामले में आर्यन को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दी जमानत
    आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में मिली जमानत।

    ड्रग्स मामले में आर्यन को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दी जमानत

    लेखन भारत शर्मा
    Oct 28, 2021
    04:49 pm

    क्या है खबर?

    क्रूज ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे चल रहे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है।

    हालांकि, सुनवाई में नॉरकोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने जमानत का भरसक विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान के पास ड्रग्स की कम मात्रा को देखते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया। ऐसे में आर्यन 25 दिन बाद आखिरकार राहत मिल गई।

    पृष्ठभूमि

    NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन खान को गिरफ्तार

    NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।

    NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।

    3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसे बाद से वह आर्थर रोड जेल में बंद थे।

    आरोप

    जांच के साथ छेड़छाड़ की हो रही है कोशिश- NCB

    NCB ने बुधवार को सुनवाई कोर्ट में कहा था कि इस केस की जांच के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग सकता है।

    NCB ने कहा कि जमानत खारिज करने का यह एक जरूरी आधार होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी।

    सुनवाई

    ASG अनिल सिंह ने आर्यन को बताया ड्रग्स का नियमित उपभोक्ता

    मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में NCB की ओर से ASG अनिल सिंह ने कहा, "आर्यन पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स के नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वह ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है।"

    उन्होंने कहा, "ड्रग्स नहीं मिलती है और प्रयास होता है तो धारा 28 लागू होगी और साजिश पर धारा 37 लागू होगी।"

    स्पष्ट

    सभी आरोपियों के पास मिली कई तरह की ड्रग्स- ASG

    सुनवाई के दौरान जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की पीठ ने पूछा, "आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आर्यन ने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है?

    इस पर ASG ने व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए कहा कि क्रूज पर दबिश के दौरान सभी के पास कई तरह की ड्रग्‍स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता है। यह एक रंगीन पार्टी थी और उस दिन 2 अक्‍टूबर (गांधी जयंती) का दिन था। उस दिन 'ड्रायडे' होता है।

    बयान

    "NDPS एक्‍ट में जमानत का नियम नहीं, अपवाद है"

    ASG ने कहा, "फैसले बताते हैं कि NDPS एक्‍ट में जमानत का कोई नियम नहीं है, बल्कि अपवाद है। इस तहर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि यह गैइरादतन हत्‍या से भी जघन्‍य अपराध है और इससे सख्‍ती से निपटा जाना चाहिए।"

    गिरफ्तारी

    आर्यन की गिरफ्तारी को नहीं कहा जा सकता है अवैध- ASG

    ASG ने कहा, "मेरा तर्क कि है कि आर्यन ड्रग पैडलसर्स के संपर्क में था और यह कमर्शियल मात्रा थी, ऐसे में गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। चार घंटे को देर नहीं कहा जा सकता है।"

    उन्होंने कहा, "आर्यन की गिरफ्तारी को एक साजिश के तहत किया जाना साबित करना कठिन है। केवल साजिशकर्ता जानते हैं कि उनका क्‍या विचार था। हमारे पास मामले की व्‍हाट्सऐप चैट्स हैं, जिन्‍हें हम रिकॉर्ड पर रखेंगे।

    बचाव

    मुकुल रोहतगी ने किया आर्यन खान का बचाव

    सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का बचाव करते हुए कहा, "आर्यन को नहीं पता था कि अरबाज क्या ले जा रहा था। उनके खिलाफ कर्मश‍ियल मात्रा का आरोप साजिश के साथ जोड़ा गया है।"

    उन्होंने कहा, "जहाज पर 1300 लोग थे और आर्यन और अरबाज के बीच ही कनेक्शन था। यहां कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता। इसके अलावा ड्रग्स सेवन पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।"

    बयान

    "सबका मिला होना साबित करना मुमकिन नहीं"

    रोहतगी ने कहा, "यह साबित करना मुश्किल है कि सब के मन पहले से मिले हुए थे, लेकिन फैक्‍ट्स की अनदेखी नहीं हो सकती। मन का मिलन होना चाहिए। 6 ग्राम के लिए कॉन्‍शस पजेशन कैसे हो सकता है? आर्यन ने कोई साजिश नहीं की।"

    फैसला

    कोर्ट ने आर्यन सहित तीन आरोपियों को दी जमानत

    कोर्ट ने रोहतगी की दलीलों पर सहमति जताते हुए आर्यन और उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जनामत देने के आदेश जारी कर दिए।

    कोर्ट ने ASG के तर्क को नहीं माना और कॉन्‍शस पजेशन की बात को भी खारिज कर दिया। इसी तरह साजिश को लेकर भी तर्कों से कोर्ट ने संतुष्ट नहीं हुआ।

    हालांकि, अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। वह शुक्रवार को मिलेगी। तब तक आर्यन को जेल में रहना होगा।

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