अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट में लंबी बहस हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने दलीलें पेश कीं तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से एसवी राजू पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया।
तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए केजरीवाल
केजरीवाल के साथ दूसरे आरोपी विनोद चौहान की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने केजरीवाल से अपनी बात रखने को कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से उनके वकील कोर्ट को संबोधित करेंगे।
अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे केजरीवाल
ED ने दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। 10 मई को जेल से बाहर आने से पहले तक 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। जमानत के दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार किया और 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।