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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, फिर से जाना होगा तिहाड़ जेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, फिर से जाना होगा तिहाड़ जेल

Jun 01, 2024
03:53 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी जमानत अवधि बढ़ाने के मामले में राहत नहीं मिली है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। ऐसे में अब उन्हें अंतरिम जमानत खत्म होने की अवधि पर यानी रविवार (2 जून) को फिर से तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव के नतीजे जेल में रहकर ही देख सकेंगे।

विरोध

ED ने किया केजरीवाल की जमानत बढ़ाने का विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुनवाई के दौरान जमानत अवधि बढ़ाने कर विरोध किया है। ED ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि केजरीवाल ने तत्थों को दबाया है और अपने स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। ED ने दावा किया कि केजरीवाल अपनी स्वास्थ्य जांच कराने की जगह चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। उनका वजन 7 किलो कम नहीं हुआ है, जबकि 1 किलो बढ़ा है। ऐसे में जमानत बढ़ाना गलत हो सकता है।

पृष्ठभूमि

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

ED ने शराब नीति के कथित घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। 10 मई को जेल से बाहर आने से पहले तक 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था।