अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, CBI मामले में न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोई राहत नहीं मिली। उन्हें अभी जेल में रहना होगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जुड़े मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को सुनवाई में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। केजरीवाल को 31 जुलाई को फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे।
CBI मामले में बंद हैं केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शराब नीति के धनशोधन से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अभी वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले में जेल में बंद हैं। CBI ने उनके ऊपर शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया है। कथित शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 जून को जेल से ही CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा है फैसला
17 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान CBI का पक्ष वकील डीपी सिंह और केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से ED के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट भी जमानत दे सकता है।