सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए गए अर्नब गोस्वामी, पुलिस वैन से बोले- मेरी जान को खतरा
रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को रविवार को मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। 4 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से गोस्वामी को अलीबाग के सरकारी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहां सुरक्षा चिंताओं के चलते उन्हें सेंट्रल जेल में भेजने का फैसला किया गया है। जब उन्हें पुलिस वैन से जेल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने खुद की जान को खतरा होने की बात कही।
किस मामले में हुई थी गिरफ्तारी?
अर्नब गोस्वामी को साल 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर अन्यव नायक और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। नायक ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया था कि गोस्वामी समेत तीन लोगों ने उनका करोड़ों रुपये नहीं चुकाया था, जिसके कारण वो आर्थिक संकट से घिर गए और उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा है। पुलिस ने गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
गोस्वामी ने पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप
रविवार सुबह गोस्वामी को पुलिस वैन से सेंट्रल जेल ले जाया गया। इस दौरान के एक वीडियो में गोस्वामी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा। गोस्वामी कह रहे हैं, "मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे वकीलों से बात नहीं करने दी जा रही है। आज सुबह मेरे साथ मारपीट और धक्कामुक्की की गई। वो कह रहे हैं कि मुझे वकील से बात नहीं करने दी जाएगी।"
जेलर ने मुझे मारा- गोस्वामी
भाजपा नेताओं को अर्नब गोस्वामी के समर्थन में प्रदर्शन से रोका गया
दूसरी तरफ दिल्ली में अर्नब गोस्वामी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर पाल बग्गा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनो नेता राजघाट पर गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिश्रा और बग्गा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी के स्मारक के नजदीक धरना दे रहे थे। दोनों के अलावा 3-4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर राजेंद्र नगर पुलिस थाने ले जाया गया था।
हाई कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई
14 दिनों की न्यायिक हिरासत के फैसले के बाद अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शनिवार को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन गोस्वामी को इसमें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया है और अब 9 नवंबर को पता चलेगा कि गोस्वामी को जेल में रहना होगा या उन्हें जमानत मिल पाएगी। हालांकि कोर्ट ने गोस्वामी को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दे दी थी।