ज्ञानवापी मस्जिद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे पर 1 दिन की रोक लगाई
क्या है खबर?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट के इस सर्वे का आदेश दिया था।
आज कोर्ट में मुख्य बहस इस बात पर हुई कि क्या वैज्ञानिक सर्वे के दौरान होने वाली खुदाई से मस्जिद को कोई नुकसान पहुंच सकता है। कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी और तभी अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
मामला
क्या है पूरा मामला?
हिंदू महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट ने 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं।
24 जुलाई को ये सर्वे शुरू हुआ, लेकिन मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी और समिति से हाई कोर्ट जाने को कहा।
बहस
मस्जिद समिति ने उठाए हिंदू पक्ष की मांग पर सवाल
आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसके पास मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होने के सबूत हैं, वहीं दूसरी ओर वह वैज्ञानिक सर्वे के जरिए सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहा है।
उसने कहा कि ऐसा करना गैरकानूनी है और कोर्ट और ASI को हिंदू पक्ष के लिए सबूत जुटाने को नहीं कहा जा सकता।
अन्य दलीलें
समिति ने खुदाई के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंचने की आशंका
मस्जिद समिति ने सर्वे के दौरान होने वाली खुदाई में मस्जिद को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई। उसने कहा कि मस्जिद लगभग 1,000 साल पुरानी है और अगर इसके आसपास खुदाई की जाती है तो इसे नुकसान पहुंच सकता है।
मस्जिद को नुकसान न पहुंचने के आश्वासन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरफ इशारा करते हुए मस्जिद समिति ने कहा कि पुराने अनुभवों की वजह से उन्हें भरोसा नहीं है कि कोर्ट के आदेश को माना जाएगा।
जानकारी
हाई कोर्ट ने कहा- जब आपको उन पर भरोसा नहीं तो कोर्ट पर कैसे होगा
इस पर नाराजगी व्यक्ति करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने कहा, "जब आपको उन (हिंदू पक्ष) पर भरोसा नहीं है तो आप इस कोर्ट के आदेश पर कैसे भरोसा करेंगे? आपके अनुसार, आदेश के बाद भी वे मस्जिद को नुकसान पहुंचाएंगे।"
अन्य दलीलें
मस्जिद समिति ने जिला कोर्ट के आदेश पर भी उठाए सवाल
मस्जिद समिति ने वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश देने वाले वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाए और इसे गैरकानूनी बताया। उसने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि ये सर्वे क्यों जरूरी है।
समिति ने सर्वे के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंचने पर किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने को भी कहा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील या कोर्ट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।