गिराई गई सहारनपुर मस्जिद को राहत: हाई कोर्ट ने 6.41 करोड़ की मांग पर लगाई रोक
मस्जिद को इविक्शन ऑर्डर के तहत गिराए जाने के कुछ ही दिनों के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद प्रबंधन से 6.41 करोड़ रुपये की मांग पर रोक लगा दी है। 11 सितंबर 2026 को अदालत ने यह रोक लगाई।
इसके साथ ही, एक कानूनी लड़ाई छिड़ गई है कि क्या मस्जिद को गिराना और इतना बड़ा जुर्माना लगाना सही था। अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
राज्य ने सहारनपुर वक्फ दावे पर सवाल उठाए
इस मामले का मुख्य मुद्दा यह है कि जमीन पर असल में किसका अधिकार है। याचिकाकर्ता और वकील मोहम्मद तनवीर अहमद का कहना है कि यह जमीन वाहिद खान और याकूब खान की है, जिसका वक्फ रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने दिखाया है। वहीं, राज्य के अधिकारी कहते हैं कि यह सरकारी संपत्ति है और इसके मालिकाना हक के कुछ रिकॉर्ड संदिग्ध लग रहे हैं।
इसके अलावा, इस बात पर भी बहस छिड़ी है कि क्या वक्फ के सही दस्तावेज मौजूद हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पहले की कार्यवाही में क्यों शामिल नहीं किया गया था। फिलहाल, दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी हैं। अब अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार है।