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    बच्चों की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

    बच्चों की देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 28, 2018
    01:03 pm

    क्या है खबर?

    नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

    सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (CCL) देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

    इन नियमों के तहत एकल पिता को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टी मिलेगी।

    ये सुविधा उन पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी पत्नी नहीं है और बच्चों की उम्र 18 साल से कम है।

    नियम

    पहले सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए था नियम

    पहले केवल महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलती थी। इसी तर्ज पर अब पुरुष भी छुट्टी ले पाएंगे।

    महिला कर्मचारियों को दो बच्चों तक एक साल में तीन चरणों में CCL लेने की छूट मिलती है।

    इसके अलावा महिला कर्मचारियों को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश और पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।

    नए नियमों में गैर शादीशुदा, विधुर या तलाकशुदा पुरुष को एकल पिता माना गया है।

    जानकारी

    अर्जित अवकाश के नियमों में बदलाव

    सरकार ने इसके साथ कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नियमों में भी संसोधन किया है। अब जनवरी और जुलाई के पहले दिन ही पांच दिन की एडवांस लीव कर्मचारियों के खाते में जुड़ जाएंगी।

    नोटिफिकेशन

    फैसले पर मुहर, नोटिफिकेशन जारी

    सातवें वेतन आयोग ने एकल पिताओं के रूप में बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए CCL की सिफारिश की थी।

    केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

    इसके मुताबिक, पुरुष कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की छु्ट्टी ले पाएंगे।

    इसके तहत पहले एक साल तक कर्मचारी को पूरी सैलरी दी जाएगी, वहीं दूसरे साल के लिए 80 फीसदी सैलरी दी जाएगी।

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