NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / अहमदाबाद बम धमाके: स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को माना दोषी और 28 को किया बरी
    अगली खबर
    अहमदाबाद बम धमाके: स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को माना दोषी और 28 को किया बरी
    अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 49 दोषी करार।

    अहमदाबाद बम धमाके: स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को माना दोषी और 28 को किया बरी

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 08, 2022
    04:31 pm

    क्या है खबर?

    गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 13 साल बाद मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है।

    कोर्ट ने मामले आरोपी बनाए गए 77 अभियुक्तों में से 49 को दोषी करार दिया है, जबकि 28 को संदेह के कारण बरी कर दिया है।

    मामले में अब बुधवार को दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट ने मामले में पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी।

    पृष्ठभूमि

    70 मिनट के अंतराल पर हुए थे 21 बम धमाके

    बता दें कि 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के अंतराल पर कुल 21 जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे।इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

    मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस का दावा था कि इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के कट्टरपंथी धड़े से जुड़े लोगों ने ही इन धमाकों को अंजाम दिया था।

    कार्रवाई

    पुलिस ने मामले में दर्ज की थी कुल 35 FIR

    बम धमाकों के बाद पुलिस ने सूरत के विभिन्न इलाकों से भी जिंदा बम बरामद किए थे। ऐसे में पुलिस ने अहमदाबाद में 20 और सूरत में कुल 15 FIR दर्ज की थी।

    पुलिस ने आरोप लगाया था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोधरा कांड के बाद साल 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई थी।

    बता दें कि इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों की मौत हुई थी।

    सुनवाई

    साल 2009 में शुरू हुई थी मामले की सुनवाई

    सभी 35 FIR को एकसाथ मिलाकर स्पेशल कोर्ट ने साल 2009 में मामले की सुनवाई शुरू की थी। उस दौरान पुलिस ने मामले में इंडियन मुजाहिदीन के कुल 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।

    इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया। जिसके कारण आरोपियों की संख्या 77 रह गई थी।

    हालांकि, मामले में बाद में पुलिस ने चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

    फैसला

    कोर्ट ने 49 आरोपियों को माना है दोषी

    NDTV के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने बताया कि मामले में इस मामले में 13 साल तक लंबी सुनवाई हुई थी और इस दौरान कुल नौ न्यायाधीश भी बदल गए। पिछले साल सितंबर में न्यायाधीश एआर पटेल ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    उन्होंने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 28 को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

    जानकारी

    इन धाराओं के तहत ठहराया गया है दोषी

    पटेल ने बताया कि कोर्ट ने मामले में 49 अभियुक्तों को आतंकवादी से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम (UAPA) की धारा 16, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया (IPC) की धारा 302 (हत्या), धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है।

    गवाह

    पुलिस ने मामले में पेश किए थे कुल 1,116 गवाह

    पटेल ने बताया कि पुलिस ने मामले में लंबी सुनवाई के दौरान कुल 9,000 पन्नों की 576 चार्जशीट और 1,116 गवाह पेश किया थे। कोर्ट ने चार्जशीट में से 6,000 पन्नों को दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा था।

    पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि आरोपियों के खिलाफ बम बनाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं और उन्होंने ही बमों को वाहनों में रखकर अलग-अलग जगह खड़ा किया था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है।

    दोषी

    कोर्ट ने इन्हें माना है दोषी

    पटेल ने बताया कि कोर्ट ने मामले के मास्टर माइंड सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान सहित 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

    इसी तरह मोहम्म्द इरफान, नासिर अहमद और शकील अहमद सहित 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया हैं।

    उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान देश की विभिन्न जेलों में बंद अभियुक्तों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश किया गया था। अब वीडियो कांफ्रेस के जरिये ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    गुजरात
    अहमदाबाद
    बम विस्फोट
    इंडियन मुजाहिदीन

    ताज़ा खबरें

    माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कॉन्फ्रेंस में AI टूल्स समेत क्या कुछ हुआ पेश? माइक्रोसॉफ्ट
    कौन हैं साई धनशिका, जो तमिल अभिनेता विशाल कृष्णा से जल्द रचाएंगी शादी?  तमिल सिनेमा
    मध्य प्रदेश पुलिस ने मंत्री विजय शाह के बयान की जांच के लिए SIT गठित की मध्य प्रदेश
    भारतीय सेना के अधिकारी का दावा- पूरा पाकिस्तान हमारे हथियारों की रेंज में है भारतीय सेना

    गुजरात

    दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस
    क्या गायों की तरह लोगों की भी देखभाल करता है गीर सोमनाथ प्रशासन- गुजरात हाई कोर्ट गुजरात सरकार
    देश में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी वैक्सीन समाचार
    गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने दिया इस्तीफा, कहा- समय के साथ बदलती है जिम्मेदारी विजय रुपाणी

    अहमदाबाद

    अहमदाबाद: सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड से गायब कैंसर मरीज का शव मुर्दाघर में मिला गुजरात
    गुजरात: अस्पताल ने कोरोना वायरस के मरीज को घर भेजा, बस स्टॉप पर मिला शव गुजरात
    अहमदाबाद का सिविल अस्पताल कालकोठरी से भी बदतर- गुजरात हाई कोर्ट गुजरात
    वडोदरा: COVID-19 अस्पताल में 12 घंटे गुल रही बिजली, वेंटिलेटर पर थे छह मरीज वडोदरा

    बम विस्फोट

    टिंडर पर महिला ने दी राष्ट्रपति भवन उड़ाने और परमाणु हमले की धमकी, तलाश शुरू दिल्ली
    पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, 16 की मौत, 24 घायल पाकिस्तान समाचार
    श्रीलंका धमाके: 359 नहीं 253 लोगों की हुई है मौत, सरकार ने जारी किया नया आंकड़ा भारत की खबरें
    श्रीलंका: शुक्रवार शाम फिर हुए बम धमाके, सुरक्षाबलों ने ढेर किए IS के चार संदिग्ध श्रीलंका

    इंडियन मुजाहिदीन

    पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थे मनमोहन सिंह, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का खुलासा भारत की खबरें
    बाटला हाउस एनकाउंटर: कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को सुनाई मौत की सजा दिल्ली पुलिस
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025