मौसमी चटर्जी पर उपभोक्ता आयोग की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर को 3 लाख लौटाने का आदेश
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने एक रिटायर्ड डॉक्टर को 3 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। मौसमी चटर्जी को ये रकम साल 2023 में गोवा के एक मेडिकल कॉलेज के रीयूनियन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दी गई थी। हालांकि, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं, जबकि उनके लिए किए गए हवाई सफर और होटल के इंतजामों का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। इसके साथ ही आयोग ने अभिनेत्री पर मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के तौर पर 25,000 रुपये अलग से देने का आदेश सुनाया है।
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शिकायतकर्ता डॉक्टर ने मौसमी चटर्जी के आने से पहले ही उन्हें ज्यादातर पैसे एडवांस में भेज दिए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अभिनेत्री इस समारोह में जरूर शामिल होंगी। जब वो इवेंट में नहीं आईं और बाद में पैसे लौटाने से भी मना कर दिया तो उपभोक्ता आयोग ने इसे 'सेवा में कमी' माना।
सुनवाई के दौरान मौसमी चटर्जी के वकील ने दलील दी थी कि अभिनेत्री ने न्योता स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता पूरा करने में नाकाम रहा। हालांकि, आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग का कहना था कि चूंकि मौसमी चटर्जी ने एडवांस पैसे और होटल-ट्रैवल जैसी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा लिया था, इसलिए ये फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया गया है।