जयसूर्या को मिली बड़ी राहत, टैक्स विभाग की मनमानी पर हाईकोर्ट का चाबुक; अपील खारिज करने का फैसला पलटा
मनोरंजन
केरलम हाईकोर्ट ने अभिनेता जयसूर्या को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी टैक्स अपील को सीधे खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया।
जज ने साफ कहा कि सुनवाई में सिर्फ मौजूद न होना किसी भी मामले को खारिज करने का पर्याप्त कारण नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से केस खारिज करने के लिए लिखित वजह बताना बेहद जरूरी है।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलों की ठीक से जांच करना और सभी नियमों का पालन करना कितना अहम है।
कोर्ट ने टैक्स विभाग की लापरवाही पर उठाया सवाल
कोर्ट ने टैक्स विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि जयसूर्या के तर्कों पर कोई ध्यान तक नहीं दिया गया। अदालत ने साफ किया कि अपीलों पर सुनवाई जरूरी है, भले ही संबंधित व्यक्ति कोर्ट में मौजूद हो या नहीं।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि टैक्स से जुड़े फैसलो को चुनौती देने पर हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।