दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव गांगुली से 'दूसरा' के उल्लंघन पर मांगा ब्योरा, जानिए पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली को निर्देश दिया है कि वह साफ तौर पर बताएं कि फिल्म 'दूसरा' के कौन-कौन से दृश्य उन्हें आपत्तिजनक लगते हैं।
सौरव और लव फिल्म्स एलएलपी ने अदालत में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि यह फिल्म उनकी छवि और कहानी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना कर रही है, खासकर नेटवेस्ट मैच से जुड़े दृश्यों को लेकर उन्हें आपत्ति है।
फिल्म बनाने वालों का कहना है कि 'दूसरा' ने कॉपीराइट नियमों का किया है पालन
सौरव को अब 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियों की एक विस्तृत सूची जमा करनी होगी, जिसमें हर आपत्तिजनक दृश्य का सटीक टाइमस्टैम्प भी देना होगा।
वहीं, फिल्म निर्माताओं का कहना है कि उन्होंने कॉपीराइट के सभी नियमों का पालन किया है। उनका यह भी कहना है कि सौरव उनके लिए सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी कहानी में उन्हें इसी तरह दर्शाया गया है।
अदालत ने अभी तक 'दूसरा' की रिलीज पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वह इस मामले में और ज्यादा स्पष्टता चाहती है।
इस फिल्म में प्लबिता बोरठाकुर, अंकुर विकल और समिधा गुरु जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।