शाहरुख खान को इनकम टैक्स के मामले में मिली बड़ी जीत, जानिए क्या है पूरा मामला
क्या है खबर?
शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी जीत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के आदेश पर रोक लगा दी है।
इस आदेश में कहा गया था कि शाहरुख ने फिल्म 'रा.वन' से मिली फीस के लिए भारत में टैक्स नहीं भरा है। अब 13 साल बाद ITAT ने किंग खान के पक्ष में फैसला सुनाया है।
आइए पूरा मामला जानें।
मामला
फिल्म 'रा.वन' से जुड़ा है मामला
यह मामला 2011 में आई शाहरुख की फिल्म 'रा.वन' की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स से जुड़ा है।
शाहरुख और रेड चिली एंटरटेनमेंट के बीच हुए समझौते के अनुसार, फिल्म की 70% शूटिंग UK में होनी थी। इसलिए 70% आय विदेश में देनी थी और बाकी भारत में।
शाहरुख ने अपने ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) में 83.42 करोड़ रुपये का रिटर्न दिखाया था, लेकिन आयकर विभाग को संदेह था कि अभिनेता ने पूरी जानकारी नहीं दी है।
शाहरुख
शाहरुख ने ली राहत की सांस
आयकर विभाग ने सालों बाद शाहरुख के कर की गणना 84.17 करोड़ रुपये के रूप में की।
अब ITAT ने फैसला सुनाया कि आयकर विभाग द्वारा मामले का पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था और अब इस मामले में शाहरुख ने राहत की सांस ली है।
काम के मोर्च पर बात करें तो शाहरुख जल्द ही सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही 'किंग' में नजर आएंगे। इसमें अभिषेक बच्चन भी मुख्य भूमिका में होंगे।