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'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी, ओडिशा सरकार की याचिका खारिज
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को मंजूरी

'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी, ओडिशा सरकार की याचिका खारिज

Jul 29, 2026
03:13 pm

क्या है खबर?

भगवान जगन्नाथ पर आधारित एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अपने पूर्व फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि फिल्म को पुरी में वार्षिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समापन के बाद रिलीज किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलात्मक अभिव्यक्ति को सिर्फ इसलिए सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी विशेष चित्रण को आपत्तिजनक माना गया है।

सुनवाई

हिंदू देवी-देवताओं का चित्रण असंभव हो जाएगा

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने ओडिशा सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कहा कि ऐसे तर्कों को स्वीकार करने से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में, टीवी शो, पेंटिंग या मूर्तियां बनाना प्रभावी रूप से असंभव हो जाएगा। ऐसी याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई होती रही, तो हिंदू देवी-देवताओं का कोई भी कलात्मक चित्रण अनुमेय नहीं रह जाएगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि सेंसर बोर्ड पहले ही फिल्म को प्रमाणपत्र दे चुकी है।

आपत्ति

'महाप्रभु जगन्नाथ' पर इस कारण उठा विवाद

दरअसल, 15 जुलाई को ओडिशा हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी, क्योंकि एक जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया था कि 'महाप्रभु जगन्नाथ' 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनी है।

याचिका में आपत्ति जताई गई थी कि भगवान जगन्नाथ को एनिमेटेड या कार्टून रूप में चित्रित करना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आवेदनों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका ऐसे रचनात्मक निर्णयों पर फैसला नहीं देगी।

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