क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने पुलिस को दी थी रिश्वत?
क्या है खबर?
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अश्लील वीडियो मामले में फरार आरोपी यश ठाकुर ने कुंद्रा और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है।
यश का कहना है कि कुंद्रा ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को मोटी रकम का भुगतान किया था।
उसका आरोप है कि पुलिस ने घूस के लालच में राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया।
आइए जानते हैं आरोपी ने अपने दावे में और क्या कुछ कहा।
खुलासा
यश ठाकुर ने ACB को मेल कर लगाया था कुंद्रा पर आरोप
मीडिया रिपोर्टों के मुबातिक अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर का नाम इस रैकेट के सरगना के तौर पर मार्च में सामने आया था।
खबरों की माने तो मार्च में ही अरविंद ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB ) को मेल कर आरोप लगाया था कि इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को 25 लाख रुपये घूस दी थी।
यश ठाकुर ने ये शिकायत मुंबई पुलिस चीफ दफ्तर तक में भेजी थी।
जानकारी
फ्लिज मूवीज का मालिक है यश ठाकुर
शिकायतकर्ता यश ठाकुर अमेरिका की फर्म फ्लिज मूवीज का मालिक है, जिसके नाम से मॉडल और अभिनेत्रियों से वेब सीरीज और शो के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था।
इस फर्म का नाम पहले न्यूफ्लिक्स था। कुंद्रा की कंपनी जो अश्लील फिल्में बनाती थीं, वो कथित तौर पर यश ठाकुर की कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती थीं। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में यश ठाकुर के अकाउंट से 4.5 करोड़ रुपये सीज किए गए थे।
मामला
ठाकुर के खिलाफ 2020 में दर्ज हुआ था केस
पोर्नोग्राफी केस में क्राइम ब्रांच ने सबसे पहली गिरफ्तारी फरवरी में की थी, जब मड आइलैंड के एक बंगले पर छापेमारी की गई थी। तब वहां से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद किला कोर्ट में गहना और अन्य आरोपियों की जो रिमांड एप्लीकेशन सौंपी थी, उसमें यश ठाकुर का भी नाम था। ठाकुर के खिलाफ पिछले साल मध्य प्रदेश के माधवगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी।
शिकंजा
20 जुलाई को हुई थी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी
कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने और प्रसारित करने के मामले में 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि कुंद्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके वकील ने कुंद्रा पर IT एक्ट के तहत सेक्शन 67A लगाने का विरोध किया था।
उन्होंने कहा कि कंटेट वल्गर जरूर था, लेकिन उसे पोर्नोग्राफी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।