LOADING...
कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले निकलीं नाबालिग, पति फरमान खान पर POCSO के तहत मामला दर्ज
मोनालिसा नाबालिग, पति फरमान खान पर POCSO के तहत केस

कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले निकलीं नाबालिग, पति फरमान खान पर POCSO के तहत मामला दर्ज

Apr 10, 2026
05:02 pm

क्या है खबर?

कुंभ मेले से रातों-रात चर्चा में आई मोनालिसा भोसले और फरमान खान की शादी को लेकर पहले से ही लव जिहाद के आरोप लग रहे थे। जहां मोनालिसा और फरमान ने खुद को बालिग बताया था, वहीं अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच रिपोर्ट में उन्हें नाबालिग पाया गया है। इसके बाद इसी आधार पर पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत फरमान खान के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

खुलासा

महेश्वर नगर परिषद का जन्म प्रमाण पत्र निकला फर्जी

मामले में नया मोड़ तब आया, जब जांच टीम ने महेश्वर नगर परिषद द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी/गलत पाया। सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर, 2009 को हुआ था। इस आधिकारिक रिकॉर्ड ने साफ कर दिया कि शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थीं, जिसके आधार पर अब कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। मोनालिसा ने इसी साल मार्च में केरल के एक मंदिर में फरमान से शादी की थी।

शिकंजा

फरमान पर POCSO समेत गंभीर धाराओं में FIR

जांच टीम ने पाया कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र करीब 16 साल थी। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने महेश्वर नगर पालिका द्वारा जारी पुराने जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया, जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दिखाई गई थी। अब अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। महेश्वर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, BNS और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।

Advertisement

बयान

सनोज मिश्रा ने 'लव जिहाद' के खुलासे पर जताई खुशी

इस मामले पर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि आखिरकार सच सामने आ गया है। उन्होंने इसे 'लव जिहाद' के खुलासे के रूप में पेश करते हुए कहा कि दोषी अब जेल जाएगा। सनोज ने बताया कि फरमान के बहकावे में आकर मोनालिसा ने उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। मोनालिसा ने अपनी मां को अय्याश कहा। वो भोली-भाली लड़की है, जिसका ब्रेनवॉश किया गया।

Advertisement

सख्ती

2 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को समन, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

फिलहाल ये अनिश्चित है कि इस शादी को रद्द कर दिया जाएगा या नहीं। इन खुलासों के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) इस मामले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आयोग ने केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को समन जारी किया है। दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 22 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है।

Advertisement