शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने किया बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख, ED के नोटिस को दी चुनौती
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके घर और फार्महाउस को खाली करने का नोटिस भेजा था। अब ED के इस नोटिस के खिलाफ शिल्पा और राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इसके बाद कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया और अब 10 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी।
राज और शिल्पा को कब मिला था ED का नोटिस?
ED के भेजे गए नोटिस में शिल्पा और राज को नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)के तहत शिल्पा और राज को पुणे में पवना बांध के पास स्थित अपने बंगले और फार्म हाउस को 10 दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। राज और शिल्पा को 3 अक्टूबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था। इस बाबत दोनों ने अपने अधिकार और परिवार के आश्रय की सुरक्षा के लिए आदेश देने की मांग की है।
नोटिस रद्द करने की मांग
राज और शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने याचिका में ED के नोटिस को अवैध और मनमाना बताया। साथ ही इसे रद्द करने की मांग की। बता दें कि 2018 से यह कार्रवाई चल रही है, जब ED ने अमित भारद्वाज के खिलाफ क्रिप्टो एसेट्स पोंजी स्कीम में मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप है कि शिल्पा और राज ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से 6 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी।