'करुप्पु' में जज को रिश्वत, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा- फिल्म पर पाबंदी नहीं, कला को बोलने दो
मनोरंजन
मद्रास हाई कोर्ट ने सूर्या और तृषा कृष्णन अभिनीत तमिल फिल्म 'करुप्पु' पर प्रतिबंध लगाने की याचिका ठुकरा दी है।
याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के कुछ दृश्य, जैसे कि एक दृश्य जिसमें एक जज को रिश्वत लेते और नशीली दवाएं लेते हुए दिखाया गया है, न्यायपालिका का अपमान करते हैं और इससे जनता का भरोसा भी डगमगा सकता है।
मद्रास हाई कोर्ट ने 'करुप्पु' का ऐसे किया बचाव
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मी नारायणन ने यह स्पष्ट किया कि कलात्मक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, भले ही फिल्में आलोचनात्मक हों या असहज करने वाली। उन्होंने कहा कि विवादास्पद दृश्य समाज को केवल सेंसर करने के बजाय सोचने पर मजबूर कर सकते हैं।
इन विवादों के बावजूद, 'करुप्पु' जबरदस्त कमाई कर रही है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 175 करोड़ रुपये से अधिक कमा लिए हैं और लोग इसके बेबाक अदालती व राजनीतिक विषयों पर खुलकर बात कर रहे हैं।