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इमरान हाशमी की 'हक' का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका खारिज की
इमरान हाशमी की 'हक' का रास्ता साफ (तस्वीर: एक्स/@taranadarsh)

इमरान हाशमी की 'हक' का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका खारिज की

Nov 06, 2025
06:04 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' कुछ समय से विवादों में थी। शाह बानो बेगम की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। रिलीज से एक दिन पहले, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 'हक' का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने स्वीकार किया कि इमरान की फिल्म 1985 के ऐतिहासिक मामले से 'प्रेरित' है।

फैसला

याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला 

याचिका पर इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने कहा, "किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जिंदगी में अर्जित निजता या प्रतिष्ठा उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। इसे चल या अचल संपत्ति की तरह विरासत में नहीं दिया जा सकता। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि यह नाटक है, काल्पनिक है, एक किताब का रूपांतरण है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से प्रेरित है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म की विषय-वस्तु मनगढ़ंत है।"

रिलीज 

'हक' सिनेमाघरों में आने को तैयार

अदालत ने आगे कहा, "जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय बन जाता है, तो निजता का अधिकार समाप्त हो जाता है और यह प्रेस और मीडिया सहित अन्य लोगों द्वारा टिप्पणी का एक वैध विषय बन जाता है।" दरअसल, याचिका में तर्क था कि निर्माता बिना सहमति के फिल्म का निर्माण नहीं कर सकते थे, या इन घटनाओं को नहीं दिखा सकते थे। सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।