राखी सावंत की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
राखी सावंत पिछले साल पति आदिल दुर्रानी के साथ झगड़े को लेकर खूब सुर्खियों में रही थीं। मामले में कोर्ट के अलावा सोशल मीडिया और मीडिया में खूब ड्रामा हुआ। जेल से रिहा होने के बाद आदिल ने राखी पर मुकदमा किया था, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और वह गिरफ्तार भी हो सकती हैं। दरअसल, राखी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
निजी वीडियो सार्वजनिक करने का था आरोप
राखी के पूर्व पति आदिल ने पिछले साल अंबोली पुलिस थाने में राखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राखी पर विभिन्न धाराओं के तहत आदिल को बदनाम करने के उद्देश्य से उनके निजी वीडियो सार्वजनिक करने का आरोप था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आदिल का आरोप था कि पिछले साल अगस्त में एक टीवी कार्यक्रम में राखी ने अपने मोबाइल में उनके निजी वीडियो दिखाए थे। उन्होंने राखी पर इस वीडियो को लोगों को भेजने का भी आरोप लगाया था।
राखी ने की थी अग्रिम जमनात की अपील
इस मुकदमें में राखी ने अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी। वकील अली काशिफ खान द्वारा दायर की गई अपील में राखी ने कहा था कि उनका शोषण करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर दबाव डालने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। राखी ने अपने आवेदन में कहा था कि यह मुकदमा कानून का दुरुपयोग है और इसमें कोई ठोस तत्व नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने राखी की अपील खारिज कर दी है, जिससे राखी की मुसीबत बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि राखी ने जो सामग्री सार्वजनिक की हैं, वे न सिर्फ आपत्तिजनक हैं, बल्कि यौन सामग्री हैं। आरोप और घटना की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत देना सही नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले के पक्ष में राखी के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा द्वारा दायर मामलों का भी जिक्र किया और उनकी अपील खारिज कर दी।
क्या है राखी और आदिल के बीच विवाद?
राखी अक्सर सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड आदिल के साथ नजर आती थीं। पिछले साल उन्होंने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया कि दोनों शादी कर चुके हैं और राखी इस्लाम भी कुबूल कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने आदिल पर बेवफआई, घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद आदिल कई दिनों तक जेल में भी रहे थे। रिहा होने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा था और बताया था कि कैसे राखी ने उन्हें फंसाया था।