'द केरल स्टोरी 2' को मंजूरी देने पर CBFC पर सख्त हुआ कोर्ट, दागे कई सवाल
क्या है खबर?
फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को लेकर उपजा विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की ओर से U/A प्रमाणन देकर पास किया गया था। अब केरल हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से प्रमाणन देने के संबंध में पूछताछ की है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस बात पर जोर दिया कि जब फिल्म केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को सांप्रदायिक नजरिए से दिखाती है, तो CBFC की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सुनवाई
इन याचिकाओं पर कोर्ट ने की सुनवाई
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और इसके प्रमाणीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस ने कहा, "केरल इतना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पूर्ण सद्भाव है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि जब किसी घटना को पूरे राज्य में घटित होते हुए दिखाया जाता है तो क्या होता है? इससे गलत संकेत मिलते हैं, यहां तक कि भावनाओं को भी भड़काया जा सकता है।"
आशंका
कोर्ट ने माना लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फिल्म के शीर्षक में राज्य का नाम शामिल है, केरल के लोगों की आशंकाओं को नरअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर, निर्माताओं की ओर से कोर्ट का फैसला आने तक फिल्म के टीजर हटाने पर सहमति जताई गई है। साथ ही फिल्म की स्क्रीनिंग रखने की योजना है जिससे कोर्ट फैसला सुनाने से पहले इसे देख सके। फिलहाल आगे की सुनवाई 2 बजे के बाद होगी।